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June 30, 2024, 2:37 pm
KHABAR : एक अप्रैल से लागू होगा नया कानून, कोटवार ने ढोल बजाकर लगाई आवाज, सुनो-सुनो-सुनो, भारत का नया कानून आ रहा है, पढे़ खबर 

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ग्वालियर। यह तो सभी जानते हैं कि एक जुलाई 2024 से नए कानून को लागू किया जा रहा है। आजादी से पहले अंग्रेजों के बनाए कानून की भाषा, धाराओं व शब्दावली में बड़े बदलाव किए गए हैं। जिसमें आमजन के अधिकारों व पुलिस को कुछ विशेष दायित्व इस कानून में दिए गए हैं। इस नए कानून के प्रति जागरुक करने के लिए ग्वालियर के बेहट सर्कल के हस्तिनापुर में पुलिस ने अजब और गजब पहल की है।


पुलिस ने राजा महाराजा के जमाने की स्टाइल में नए कानून की मुनादी (ढिंढोरा बजाकर सूचना देना) की है। जिसमें गांव का कोटवार साइकिल पर ढोल बजाते हुए निकला। साथ ही कहता गया कि अंग्रेजों के जमाने के कानून को बदलकर नया कानून एक जुलाई से लागू होगा। जिसमें आमजन को कई विशेष अधिकार मिलेंगे।


भारत सरकार द्वारा आजादी के पूर्व बने आपराधिक कानूनों की जगह बनाए गए नए कानून को सोमवार (एक जुलाई) को देश भर में लागू किया जा रहा है। नए कानून की जानकारी देने के लिए सभी थानों में कार्यक्रम किए जा रहा है, जिसमें आमजन को इस कानून की जानकारी दी जाएगी। इस सिलसिले में अधिक से अधिक लोग शामिल हों, इसके लिए बेहट सर्किल में एक अभिनव पहल की गई है। एसडीओपी संतोष पटेल ने बेहट के हस्तिनापुर में रविवार को एक जुलाई को थानों में होने वाले आयोजन में अधिक से अधिक लोगों को शामिल कराने के लिए मुनादी कराई जा रही है और मुनादी कराकर लोगों को नए कानून के लाभ बताए जा रहे हैं।


पुराने जमाने की स्टाइल में दी जा रही सूचना
पुलिस ने बेहट सर्कल में मुनादी भी बड़े रोचक व अनोखे ढंग से कराई गई, जिसमे ग्राम चौकीदार साइकिल में सवार होकर ढोल के साथ गांव-गांव पहुंचकर इसकी जानकारी दे रहे हैं। इस आयोजन में अधिक से अधिक लोग शामिल हों, इसके लिए पुलिस ग्रामीणों के बीच मिठाई का वितरण कर रही है।


सालों बाद सुनाई दिया सुनो-सुनो-सुनो
आज के मोबाइल युग में किसी सूचना के प्रचार और प्रसार के लिए मोबाइल, टेलीविजन, सोशल मीडिया जैसे कई साधन है। यह सारे प्रयास के साथ-साथ बेहट एसडीओपी संतोष पटेल ने एक नया तरीका इजाद किया है। बेहट सर्किल के थाना क्षेत्र में आने वाले गांवों में लंबे अरसे बाद मुनादी कराकर सुनो-सुनो की आवाज गूंजी। जिसे सुनकार बच्चे, युवा व बुजुर्ग गांव की चौपाल पर आए और उन्हें नए कानून के स्वागत में शामिल होने के लिए थाने आने का न्योता दिया गया।


कुछ इस तरह है नया कानून
भारत की सांसद द्वारा आईपीसी के स्थान पर बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता), सीआरपीसी के स्थान पर बीएनएसएस (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) व एविडेंस एक्ट की जगह बीएसए (भारतीय साक्ष्य अधिनियम) पारित किया गया है। जिसमें नागरिकों को समय पर संवेदनशीलता के साथ सम्मान बनाये रखते हुए न्याय दिलाने की ओर ध्यान दिया गया है। पुलिस को अपराधियों पर लगाम कसने के लिए ढेर सारी शक्तियां दी हैं, वहीं फरियादी व पीड़ित पक्ष व गवाही देने वाले महिला, बच्चों व बुजुर्गों की सुनवाई के लिए पुलिस को उनके निवास स्थान पर जाने के लिए बाध्य किया है। ई-एफआईआर जैसे प्रावधान लाए गए हैं जो कि स्वागत योग्य हैं।

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