देवास। परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक धमेन्द्र कुमार मालवीय ने बताया कि जिले में दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित मेहदूल और दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित बैरागढ़ को परिसमापन में लाया गया है। मध्य प्रदेश सहकारी सोसायटी नियम के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरूद्ध दावों को 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से कार्यालय उप पंजीयक सहाकारी संस्थाऐं ए.बी. रोड देवास में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12 बजे से 02 बजे तक प्रस्तुत किया जा सकता है।