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December 19, 2024, 11:57 am
KHABAR : एमपी हाईकोर्ट ने नीट पीजी काउंसलिंग के एनआरआई कोटे से सीट भरने पर लगाई रोक, याचिका में 15 कोटे से कहीं ज्यादा सीटें भरने का आरोप, पढे़ खबर 

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जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नीट पीजी काउंसलिंग की एनआरआई कोटे की सीटों को भरने पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने सीट मैट्रिक्स को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने इस मामले में जवाब तलब करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब हाई कोर्ट के फैसले के बाद ही नीट पीजी काउंसलिंग की एनआरआई कोटे की 15 प्रतिशत सीट भरी जा सकेगी। 


आपको बता दे की भोपाल के निवासी डॉक्टर ओजस यादव ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है जिसमें उनका कहना है कि नीट पीजी काउंसलिंग में एनआरआई का 15 प्रतिशत कोटा के वितरण में गड़बड़ी की जा रही है, याचिका के माध्यम से कोर्ट को बताया गया है कि नीट पीजी काउंसलिंग की 15 प्रतिशत कोटे  की जगह कई निजी कॉलेज 40 से 50 प्रतिशत सीट आवंटित कर रहे हैं जिससे नॉन एनआरआई के छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। 


वहीं इस मामले में सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता जानवी पंडित ने बताया कि नीट पीजी काउंसलिंग की सीट भरने में कहीं से कोई लापरवाही नहीं बरती जा रही है। जानवी पंडित ने बताया कि नियम के अनुरूप ही नीट पीजी काउंसलिंग की एनआरआई कोटे की सीट भरी जा रही है। अब मामले में जब तक कोर्ट का फाइनल फैसला नहीं आ जाता तब तक एनआरआई कोटे की सीटें खाली रहेंगी, कोर्ट के फाइनल फैसले के बाद ही काउंसलिंग सीट का आवंटन कर सकेगी।

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