नीमच। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अमन वैष्णव के निर्देशानुसार जिले में बाल विवाह रोकथाम हेतु विशेष निगरानी रखी जाकर सतत कार्यवाही की जा रही है।
जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास अंकिता पंड्या ने बताया कि एस.डी.एम. नीमच संजीव साहू के मार्गदर्शन में गठित दल ने ग्राम सेमार्डा में पहुंचकर जांच की। जांच के दौरान एक बालिका (परिवर्तित नाम सुमन), जिसकी आयु 16 वर्ष 10 माह पाई गई, का बाल विवाह प्रस्तावित पाया गया।
दल द्वारा परिवारजनों को समझाइश देकर बाल विवाह तत्काल रुकवाया गया। साथ ही मौके पर पंचनामा भी तैयार किया गया।
परिवारजनों ने बालिका की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात ही विवाह करने का आश्वासन दिया। दल द्वारा चेतावनी दी गई कि यदि 18 वर्ष से पूर्व बाल विवाह किया जाता है, तो संबंधितों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।