BIG NEWS : जिला दण्डाधिकारी दिनेश जैन ने मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी किया आदेश, अब ताराचंद व आशुतोष को सप्ताह में एक दिन करना होगा ये काम, पढ़े खबर
May 9, 2024, 4:33 pm
नीमच। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दिनेश जैन द्वारा म.प्र.राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-3(क) के तहत आरोपी ताराचंद पिता छगनलाल मीणा निवासी चीताखेड़ा,थाना जीरन एवं आरोपी आशुतोष उर्फ आशु पिता रामेश्वर शर्मा निवासी कुमारिया वीरान स्टेशन रोड़ बघाना, थाना बघाना को तीन-तीन माह के लिए सदाचार बनाये रखने के लिए संबंधित पुलिस थानें में सप्ताह में एक दिन थाना हाजरी का आदेश जारी किया गया है।