नीमच। अरविन्द दरिया विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट 1985) नीमच के द्वारा 350 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक की तस्करी करने वाले आरोपी गोविंद पिता कैलाशनाथ योगी उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम बादीपुरा थाना रामपुरा वर्तमान निवास पाटीदार मौहल्ला जीरन जिला नीमच को एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 8/21(सी) के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 लाख रुपये जुर्माने से दण्डित किया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले चंचल बाहेती लोक अभियोजक द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 5 वर्ष पूर्व दिनांक 20 मई 2017 की होकर शाम के लगभग 7 बजे थाना नीमच सिटी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जैतपुरा फण्टा स्थित बालाजी के मंदिर के सामने की हैं।
थाना नीमच सिटी में पदस्थ एसआई गजेन्द्रसिंह चौहान को मुखबीर ने थाने पर उपस्थित होकर सूचना दी कि गोविंद एक सफेद प्लास्टीक के कट्टे में बनी थैली में अवैध मादक पदार्थ स्मैक को जैतपुरा फण्टे स्थित बालाजी मंदिर के सामने लेकर किसी तस्कर को देने के इंतजार में खड़ा हैं। मुखबिर सूचना के आधार पर फोर्स सहित मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुचकर देखा तो आरोपी वहां खड़ा हुवा दिखाई दिया, जिसको पकड़ा तथा उसके हाथ में एक प्लास्टीक के कट्टे में बनी थैली में 350 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक थी।
घटनास्थल से आरोपी को गिरफ्तार कर व स्मैक को जप्तकर उसके विरूद्ध पुलिस थाना नीमच सिटी में अपराध क्रमांक 201/2017, धारा 8/21(सी) एनडीपीएस एक्ट 1985 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई तथा शेष आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय नीमच में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचक, जप्ती अधिकारी, फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुवे आरोपी द्वारा अवैध मादक पदार्थ स्मैक की तस्करी किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उन्हें कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से विशेष न्यायालय द्वारा आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।