नीमच। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्देशानुसार बिना परमिट के अवैध संचालित ऑटो के विरूद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान एवं पुलिस अधीक्षक, अति पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कार्यवाई करते हुए बिना परमिट के अवैध संचालित 02 ऑटो के प्रकरण तैयार कर न्यायालय पेश किया गया। न्यायालय द्वारा दिनांक 02 मार्च 23 को 10000-10000 रूपए के जुर्माना से दंडित किया गया। इसी प्रकार शराब पीकर वाहन चलाने वाले 01 मोटर सायकिल चालक के प्रकरण को तैयार कर न्यायालय प्रस्तुत करने पर न्यायालय द्वारा 10,000 रूपए के जुर्माने से एवं 01 सवारी गायत्री बस क्र AR 01 T 3321 में माल ढोने पर बस का प्रकरण बनाकर न्यायालय पेश करने पर न्यायालय द्वारा 12,000 रूपए के जुर्माने से दंडित किया गया।
साथ ही दिनांक 02 मार्च 23 को यातायात पुलिस द्वारा शहर के भिन्न-भिन्न चौराहों, जावद फंटा, मैसी शौरूम पर वाहन चैकिंग की गई। वाहन चैकिंग के दौरान सीट बेल्ट के 06 चालान समन राशी 3,000 रूपये, बिना नम्बर प्लेट वाहन चालको के विरूद्ध 03 चालान बनाकर समन राशी 1,500 रूपये, बिना हेलमेंट के 21 वाहन चालको के विरूद्ध चालान बनाकर समन राशी 5,250 रूपये तथा अन्य वाहन चालको के विरूद्ध कुल 12 चालान बनाये जाकर समन राशी 7500 रूपये वसूल की गई। इस प्रकार कुल चालान 42 चालान बनाये जाकर समन राशी 25,250 रूपये वसूल की गई।
यातायात पुलिस आम जनता से अपील करती है कि यातायात नियमो का पालन करे व यातायात सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाए अन्यथा आपके विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाई की जा सकती है।