मंदसौर। कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने मप्र आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 (1) में प्रदत्त शक्तियों के तहत मंदसौर जिले में रंगपंचमी पर्व के अवसर पर कानून एवं शांति व्यवस्था के दृष्टिगत 12 मार्च को रंग पंचमी पर्व के अवसर पर मंदसौर जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकाने, शॉप बार, गोदाम, मद्य भण्डारगार एवं एफ.एल-2 एवं एल.एल-3 बार, एफ. एल-2 (क)(क), एम्बी वाईन शॉप सायं 4 बजे तक बंद रहेगी। उक्त अवधि को शुष्क दिवस घोषित किया गया है।