भोपाल। मध्यप्रदेश शासन कि अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं महत्वकांक्षी परियोजना मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का शुभारंभ दिनांक 05 मार्च 2023 से प्रदेश स्तर पर किया गया। उक्त योजना अन्तर्गत पात्र महिला हितग्राहीयो को 1000 रुपये प्रतिमाह शासन द्वारा खाते में जमा किये जाने का प्रावधान है।
पात्रता हेतु शर्ते निम्नानुसार है-
- आवेदिका मप्र की मूल निवासी हो।
- आवेदिका की उम्र 01 जनवरी 2023 कि स्थिति में 23 वर्ष से 59 वर्ष की हो तथा विवाहिता होना अनिवार्य है।
- समग्र आईडी का ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य तथा बैंक खाता आधार लिंक करवाना अनिवार्य है।
- खाते में राशि प्राप्त करने हेतु हितग्राही को बैंक में उपस्थित होकर अपना
सहमति पत्र देना अनिवार्य है।
- बैंक खाता स्वयं का होना अनिवार्य है। ज्वाईन्ट खाता मान्य नही होगा।
- आवेदिका के परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख से कम होना तथा आयकरदाता नही होना चाहिए, शासकीय सेवा में नही होना चाहिए, सेवानिवृत्त पेंशन प्राप्त नहीं होना चाहिए, चार पहिया वाहन कार, ट्रेक्टर आदि नही होना चाहिए, पांच एकड से अधिक कृषि भूमि नही होना चाहिए, जनप्रतिनिधी (निर्वाचित) नही होना चाहिए।
अतः उपरोक्तानुसार शर्तों का पालन किए जाने पर दिनांक 25 मार्च 2023 से 30 अप्रैल 2023 तक हितग्राहीयो के आवेदन पोर्टल पर दर्ज किए जाएगे।