BREAKING NEWS
NEWS : भाजपा नेता पिंटू जायसवाल बिना अनुमति ले.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     GYAPAN : क्रमोन्नति के पात्र शिक्षकों की फाइल.. <<     BIG NEWS : लोकसभा चुनाव के मतदान से पहले रंग लाए.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : 31 वर्षीय गौ पर्यावरण एवं आध्यात्म चेतना.. <<     BIG NEWS : 23 साल की महिला और पति से तलाक, जब हुआ लव.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     BIG REPORT: नीमच जिले का मनासा-कंजार्डा मार्ग और.. <<     BIG NEWS : लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : बड़वानी शराब ठेकेदार की गुंडागर्दी शासकीय.. <<     KHABAR : सिविल लाइन थाना क्षेत्र में आधा दर्जन.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     GOLD & SILVER RATE : यहां क्लिक करेगें तो जानेंगे प्रदेश.. <<     HOROSCOPE TODAY : कर्क, तुला और मीन राशि वालों को मिल.. <<     MANDI BHAV: एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी मंदसौर के.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : हनुमान जयंती पर माधोपुरी अखाड़ा.. <<     BIG REPORT : सांसद सुधीर गुप्ता ने संसदीय क्षेत्र के.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
March 15, 2023, 6:45 pm
KHABAR : भूमि अधिग्रहण के संबंध में दावे आपत्तियां आमंत्रित, समय सीमा के पश्‍चात प्राप्‍त किसी भी आपत्ति पर नहीं होगा विचार, पढ़े खबर 

Share On:-

नीमच। कलेक्‍टर एवं जिला भूअर्जन अधिकारी नीमच व्‍दारा मनासा तहसील अंतर्गत मनासा भाटखेडी बायपास निर्माण से प्रभावित होने वाली मनासा तहसील के ग्राम परोत पिपलिया स्थित भूमि सर्वे नम्‍बर 229/1 रकबा 0.040 हेक्‍टेयर निजी भूमि आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति के तहत अधिग्रहण की जाना है। ग्राम परोत पिपलिया के भूमि स्‍वामी राजेश पिता मुन्‍नालाल सराह निवासी मनासा की सर्वे नम्‍बर 229/1/1 रकबा 0.020 एवं भूमि स्‍वामी सुनील पिता मुन्‍नालाल सराह निवासी मनासा की भूमि सर्वे नम्‍बर 229/1/2 रबका 0.020 हेक्‍टेयर इस तरह कुल रकबा 0.040 हेक्‍टेयर भूमि लोक निर्माण विभाग संभाग नीमच के पक्ष में क्रय करने पर विचार किया जा रहा है।

अतः समस्‍त प्रभावित भूमिधारकों को सूचित किया है कि क्रय की जाने वाली भूमि के स्‍वत्‍व के संबंध में यदि किसी व्‍यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस सूचना के प्रकाशन से 15 दिवस की समय सीमा में कलेक्‍टर न्‍यायालय नीमच में आधार सहित अनिवार्य रूप से प्रस्‍तुत करें। समय सीमा के पश्‍चात प्राप्‍त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE