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March 15, 2023, 7:47 pm
BIG NEWS : फसल अवशेष जलाने को लेकर कलेक्टर ने दिया आदेश, जानिए अगर ऐसा किया तो क्या होगी कार्यवाई, पढ़े खबर

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मंदसौर। कलेक्‍टर दिलीप कुमार यादव ने कहा कि कोई भी कृषक अपने खेत पर फसल के अवशेष को नहीं जलायें। यदि कोई व्‍यक्ति/संस्‍था जिले के अंतर्गत गेंहू की फसल कटाई उपरांत फसल अवशेषों को जलाता है तो वह ग्रीन ट्रिब्‍यूनल के निर्देशानुसार पर्यावरण मुआवजा अदा करेगा। 2 एकड या उससे कम भूमि धारक को 2500 रू प्रति घटना, 2 एकड या उससे अधिक लेकिन 5 एकड से कम भूमि धारक को 5000 रू प्रति घटना एवं 5 एकड से अधिक भूमि धारक को 15000 रू प्रति घटना मुआवजा अदा करना होगा। पर्यावरण मुआवजा निर्धारण तथा अर्थदण्‍ड हेतु संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी अधिकृत होंगे।

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