KHABAR : मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना अंतर्गत ई-केवाईसी का प्रशिक्षण संपन्न, प्रशिक्षक ने कहा- पात्र महिलाएं स्वयं भी समग्र पोर्टल के माध्यम से कर सकती है ईकेवासी, पढ़े खबर
मंदसौर। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत ई-केवाईसी कार्य के लिए प्रशिक्षण कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में प्रदान किया गया। प्रशिक्षण प्रशिक्षक ई दक्ष सत्येंद्र राठौर, डॉ. जेके जैन, सीईओ वर्मा, महिला बाल विकास अधिकारी अखिलेश जैन द्वारा किया गया। समग्र ईकेवासी कराने के लिए राशन दुकान, एमपी ऑनलाईन, सीएससी कियोस्क एवं स्वयं के द्वारा समग्र पोर्टल पर ईकेवायसी कर सकते हैं। ईकेवायसी के लिए निम्म दस्तावेज समग्र नंबर, आधार कार्ड एवं समग्र से लिंक मोबाइल नंबर साथ ले जावे। किसी प्रकार की सहायता के लिए 0755-2700800 पर कॉल करें। समग्र ईकेवासी पूर्णतः निःशुल्क है। इस योजना का लाभ लेने के महिला मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी हो, विवाहित, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाएं, आवदेन के कैलेण्डर वर्ष में, 01 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो से महिलाएं मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत पात्र होगी।
प्रशिक्षण के दौरान मंदसौर एसडीएम शाक्य, महिला बाल विकास अधिकारी अखिलेश जैन, जनपद सीईओ वर्मा, नपा सीएमओ, मंदसौर के वार्ड प्रभारी, ग्राम एवं शहर रक्षा समिति सदस्य, पंचायत सचिव, पीजी कॉलेज के छात्र मौजूद थे। लाड़ली बहना योजना में अपात्र महिलाएं परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख रूपये से अधिक हो। परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता हो। परिवार का कोई भी सदस्य भारत अथवा राज्य सरकार के शाकसीय विभाग, उपक्रम, मंडल एवं स्थानीय निकाय में नियमित, स्थाईकर्मी, संविदाकर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवा निवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो (परंतु मानसेवी कर्मी तथा आउटसोर्सिंग ऐजेंसी के माध्यम से नियोजित कर्मचारी अपात्र नहीं होगी।) जो स्वयं भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत प्रतिमाह राशि रू 1 हजार या उससे वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद या विधायक हो। परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक एवं सदस्य हो। परिवार का कोई भी सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि (पंच एवं उप सरपंच को छोड़कर) हो। परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप के कुल पॉंच एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो। परिवार के सदस्यों के नाम पंजीकृत चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर सहित) हो ये महिलाएं मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत अपात्र होगी।