नीमच। जिला नीमच में पुलिस अधीक्षक, अति पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना यातायात प्रभारी द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान क्रमश: मोटर सायकल क्रमांक एमपी 44 एमएन 2612 चालक विष्णु्लाल पिता गोपीलाल माली नि लखमी नीमच, मोटर सायकल क्रमांक एमपी 44 एमजे 6650 चालक लाल सिंह पिता गोकुल सिंह राजपुत नि चावला कॉलोनी नीमच, मोटर सायकल क्रमांक एमपी 44 एमटी 2318 चालक नानालाल पिता भुरा भील नि पिपलियाहाडा, मोटर सायकल क्रमांक एमपी 44 एमए 3390 चालक चंद्रप्रकाश पिता ओमप्रकाश नागदा नि पिपली चोक नीमच जो अपने वाहन को लहराते हुए चलाकर ला रहे थे। वाहन चालको को रोक कर नाम पता पुछा जिनके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। जिनका ब्रिथ एनालाईजर से परीक्षण करने पर शराब पीने की पुष्टी होने पर मोटर व्हीकल पंचनामा बनाये जाकर धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट का प्रकरण बनाया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त वाहन चालको को 10000-10000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। इस प्रकार माननीय न्यायालय द्वारा कुल 40000 रूपये अर्थदण्डद से दण्डित किया गया।
चालानी कार्यवाही के तहत कुल चालान 42 चालान बनाये जाकर समन राशी 35,300 रूपये वसूल की गई।
नोट- यातायात पुलिस आमजन से अपील करती है कि शराब पीकर वाहन न चलाये तथा अपने वाहनों में फर्राटेदार सायलेंसर, प्रेशर हार्न व सर्चिंग लाईट का उपयोग ना करे। अन्यथा उचित वैधानिक दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।