कटनी। जिले में कार्यरत बैंक शाखाओं द्वारा ब्रिस्क पोर्टल पर आर. आर.सी की अर्जित वसूली राशि की जानकारी साफ्टवेयर में दर्ज करने के संबंध में की गई से कार्यवाही से अवगत नहीं करानें तथा वर्तमान में बड़ी संख्या में प्रकरण बंद किये जानें के पश्चात भी ब्रिस्क पोर्टल पर अद्यतन जानकारी के कारण लंबित प्रदर्शित होने पर कलेक्टर अवि प्रसाद के निर्देश पर डिप्टी कलेक्टर द्वारा प्रबंधक अग्रणी लीड बैंक को स्मरण पत्र प्रेषित कर ब्रिस्क पोर्टल पर आर.सी.सी की अर्जित वसूली राशि की जानकारी दर्ज करनें के निर्देश दिए है।
उल्लेखनीय है कि विगत दिवस राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर अवि प्रसाद द्वारा जिले में कार्यरत बैंक शाखाओं द्वारा वसूली हेतु प्रस्तुत आर. आर.सी के विरूद्ध जारी मांग पत्रों में अर्जित वसूली का 3 प्रतिशत प्रक्रिया व्यय कोषालय में और 2.5 प्रतिशत ब्रिस्क कमीशन जिला ब्रिस्क खाते में जमा कराने तथा बैंको द्वारा अब तक वसूल की गई राशि के विरूद्ध कोषालय में एवं जिला ब्रिस्क खाते में जमा की गई राशि की जानकारी चाही गई थी।
डिप्टी कलेक्टर द्वारा जारी आदेश मंे जिले की बैंक वसूली की वास्तिवक मांग से बहुत अधिक वसूली योग्य राशि पोर्टल पर प्रर्दशित हानें के कारण प्रबंधक लीड बैंक मैनेजर को जिले की बैंक शाखाओं द्वारा वसूली हेतु प्रस्तुत आर.आर.सी के विरूद्ध जारी मांग पत्रों में अर्जित वसूली का 3 प्रतिशत प्रक्रिया व्यय कोषालय में और 2.5 प्रतिशत ब्रिस्क कमीशन जिला ब्रिस्क खाते में जमा करनें के निर्देश दिए गए है। बैंको द्वारा अब तक वसूल की गई राशि के विरूद्ध कोषालय में एंव जिला ब्रिस्क खाते में जमा की गई राशि तथा मध्यप्रदेश लोकधन शोध्यराशियों की वसूली अधिनियम 1987 के अधीन जारी किए गए वसूली प्रमाण-पत्र के संबंध में मासिक विवरणी निर्धारित प्ररूप में प्रत्येक माह की 10 तारीख तक वसूली अधिकारी को अनिवार्य रूप भेजने हेतु निर्देशित किया गया है।