धार। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंक मिश्रा ने विधानसभा आम निर्वाचन 2023 को दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचन की घोषणा दिनांक से निर्वाचन परिणाम घोषित होने तक की अवधि के लिये जिले के समस्त शासकीय/ अशासकीय/निगम मण्डल/स्थानीय निकाय के समस्त अधिकारी/कर्मचारियों के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाए जाने का आदेष जारी किया है। समस्त अधिकारी/कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि कलेक्टर की अनुमति के बगैर अवकाश के लिये प्रस्थान नहीं करेंगे तथा ना ही मुख्यालय छोडे। उक्त आदेश का पालन न करने पर लोक प्रतिनिधित्व 1951 तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1956 के तहत एक पक्षीय दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।