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October 17, 2023, 7:48 pm
KHABAR : स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के लिए आपराधिक तत्वों के खिलाफ करें सख्त कार्रवाई, जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिए आवश्यक निर्देश, पढ़े खबर  

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सीहोर। स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्विघ्न एवं शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा निर्वाचन 2023 सम्पन्न कराने के एवं प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ एनएसए एवं जिला बदर सहित अन्य प्रतिबंधात्मक धाराओं में सख्त कार्रवाई की जाए यह बात मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कही। जिससे आम मतदाताओं में विश्वास कायम हो और वे निर्भीक होकर अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें।     
राजन ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिये व्यापक स्तर पर मतदाता जागरूकता गतिविधियां आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अंतर्राज्यीय एवं अंतर जिला नाकों पर 24 घंटे विशेष निगरानी रखी जाए। धन, मदिरा, अन्य मादक पदार्थ, अवैध हथियारों और आपत्तिजनक सामग्री अभियान चलाकर जब्त करें। सभी जाँच दल पूरी तरह मुस्तैद व सतर्क होकर काम करें। वल्नरेबल क्षेत्र के मतदान केन्द्रों में सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम करने के निर्देश दिए। वल्नरेबल क्षेत्रों में विशेष मतदाता जागरूता अभियान चलाकर लोगों को भरोसा दिलाएँ कि पुलिस और प्रशासन आपकी सुरक्षा के लिये तत्पर है। 
संवेदनशील व अति-संवेदनशील मतदान केन्द्रों के बाहर भी लगाएँ सीसीटीवी कैमरे-

राजन ने कहा कि संवेदनशील एवं अति-संवेदनशील मतदान केन्द्रों की वेब कास्टिंग की पुख्ता व्यवस्था की जाये। ऐसे मतदान केन्द्रों में जरूरत के अनुसार भीतर के साथ-साथ बाहर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। राजन ने कहा कि प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में महिलाओं एवं दिव्यांग अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा संचालित मतदान केन्द्र स्थापित करने के निर्देश दिए। महिला मतदान कर्मियों की सुविधा का ध्यान रखा जाए। 
मतदाता हेल्प-डेस्क नम्बर 1950 का तत्परता से करें संचालन-      
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने जिलों में स्थापित मतदाता हेल्प-डेस्क नम्बर 1950 का संचालन तत्परता से करने के निर्देश दिए। हेल्पडेस्क पर मतदाताओं की ओर से आने वाला हर कॉल अटेण्ड हो और मतदाता की समस्या का समाधान भी किया जाए। 80 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे बुजुर्ग जो घर से ही मतदान करना चाहते हैं उनसे फॉर्म-12 डी भरवाकर सहमति लें। इसी तरह 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को सुविधा मुहैया कराई जाना है। जिन मतदान केन्द्रों में 1500 से अधिक मतदाता हैं वहाँ के मतदाताओं को सुविधाजनक तरीके से वोट डालने की सुविधा प्रदान करने के लिये सहायक मतदान केन्द्र बनाए जायेंगे।

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