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May 12, 2024, 4:39 pm
KHABAR : लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत चौथे चरण का मतदान 13 को, वोटिंग केंद्र के सौ मीटर के दायरे में इस वस्तु के उपयोग को लेकर जारी हुए आवश्यक दिशा-निर्देश, पढ़े खबर 

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खरगोन। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान के दिन मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर निर्देश जारी किये हैं। आयोग के निर्देशानुसार मतदान के दिन मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में केवल निर्वाचन कार्य हेतु नियुक्त किये गये शासकीय सेवक ही मोबाइल फोन के उपयोग हेतु अधिकृत होंगे। 

निर्वाचन आयोग के मुताबिक मतदान दल के पीठासीन अधिकारी एवं दल के अन्य सदस्य को मतदान की सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान अपने मोबाइल फोन साइलेंट मोड़ में रखना होगा। वे केवल सेक्टर अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी एवं निर्वाचन प्रेक्षक से निर्वाचन सबंधी वार्तालाप अथवा अन्य अति आवश्यक परिस्थिति में मतदान केंद्र से बाहर निकलकर वार्तालाप के लिये मोबाईल फोन का उपयोग कर सकेंगे। बूथ लेवल ऑफिसर को वोटर असिस्टेंट बूथ पर तैनाती के दौरान ही अपने मोबाइल फोन के उपयोग की अनुमति होगी।

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