विदिशा। निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के लिए जारी कार्यक्रम के अनुसार 21 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी और इसी दिन से नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति का कार्य शुरू हो जाएगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उमाशंकर भार्गव ने बताया कि विदिशा एवं बासौदा विधानसभा क्षेत्र के नाम निर्देशन पत्र जिला मुख्यालय पर संबंधित विधानसभा के रिटर्निंग आफीसर द्वारा प्राप्त किए जाएंगे इसके लिए विदिशा अनुविभागीय दण्डाधिकारी के न्यायालय कक्ष में विदिशा विधानसभा के तथा तहसीलदार न्यायालय कक्ष में शमशाबाद विधानसभा क्षेत्र के नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग आफीसर के द्वारा प्राप्त किए जाएंगे जबकि बासौदा, कुरवाई एवं सिरोंज विधानसभा क्षेत्र के नाम निर्देशन पत्र संबंधित रिटर्निंग आफीसर द्वारा स्थानीय अनुविभागीय दण्डाधिकारी न्यायालय कक्ष में प्राप्त किए जाएंगे।
निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन पत्र के साथ जो दस्तावेंज प्रस्तुत करने होंगे कि जारी सूची अनुसार नाम निर्देशन पत्र (2ख) मान्यता दल की ओर से एक प्रस्तावक तथा निर्दलीय की स्थिति में दस प्रस्तावक होना अनिवार्य है। शपथ पत्र प्रारूप 26, जमानत राशि सामान्य एवं अन्य अभ्यर्थी के लिए दस हजार, अनुसूचित एवं जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को निक्षेप राशि पांच हजार रूपए देय होगी। जाति प्रमाण पत्र यदि लागू होता है तो संलग्न करना होगा।
अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन पत्र के साथ 12 फोटोग्राफ (साइज 2 बाई 2.5 सेन्टीमीटर) की तथा अभ्यर्थी का घोषणा पत्र, निर्वाचक नामावाली की प्रमाणित प्रति अभ्यर्थी तथा प्रस्तावक यदि भिन्न विधानसभा के है तो देना अनिवार्य होगा। बैंक पासबुक की छायाप्रति, विवरण हेतु फार्म तथा यदि अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त दल का है तो फार्म ए तथा बी संलग्न करना होंगे।