जबलपुर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा याचिका डब्ल्यू पी 36/2019 एवं डब्ल्यू पी 9967/2023 में पारित आदेश के परिपालन में संभागायुक्त अभय वर्मा ने ट्रांसपोर्ट नगर चांडाल भाटा जबलपुर स्थित 572 भूखण्ड तथा बंधुआ गोदाम में लघु उद्योग निगम को आवंटित भूखण्ड क्रमांक 38 से 42 तक के भूखण्डों के आवंटन के संबंध में की जा रही कार्यवाही को लेकर याचिकाकर्ता, लीज धारी व्यक्ति, पक्षकार एवं अन्य हितबद्ध व्यक्ति या फर्म से इन भूखण्डों के संबंध में यदि वे अपना कोई दावा प्रस्तुत करना चाहते हों, तो उनसे निर्धारित प्रारूप में मय दस्तावेजी साक्ष्य के 05 दिसम्बर 2023 तक दावा प्रस्तुत कर करने कहा है।
कमिश्नर न्यायालय के अनुसार निर्धारित प्रारूप में दावा कमिश्नर न्यायलय में प्रस्तुत किया जा सकेगा । प्राप्त दावों के परीक्षण उपरांत नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। निर्धारित समयावधि में दावा प्रस्तुत नहीं करने पर यह अवसर समाप्त हो जायेगा । दावा प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित प्ररूप कमिश्नर न्यायालय से प्राप्त किया जा सकता है। निर्धारित प्रारूप कमिश्नर न्यायालय की वेबसाइट https://jabalpurdivisionmp.nic.in/ पर भी उपलब्ध है। जिसे डाउनलोड कर हार्डकापी में दावा 05 दिसम्बर 2023 तक कमिश्नर न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है।