प्रतापगढ़ पुलिस ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत तीन सक्रिय और आदतन अपराधियों को एक महीने के लिए जिला बदर किया गया है। इस अवधि में उन्हें प्रतापगढ़ जिले की सीमा से बाहर रहना होगा और हर दिन सलूंबर की सिटी कोतवाली में अपनी उपस्थिति देनी होगी।
यह कार्रवाई प्रतापगढ़ के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर की गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह जोधा ने बताया - धरियावद थाना अधिकारी हजारीलाल मीणा और अरनोद थाना अधिकारी शिवलाल मीणा ने इन अपराधियों को जिला बदर करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किए थे।
पहले मामले में, धरियावद निवासी जगदीश कीर के खिलाफ शराब तस्करी और गैंबलिंग एक्ट के चार प्रकरण दर्ज थे। दूसरे मामले में, धरियावद निवासी रमेश चौधरी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के दो प्रकरण दर्ज होने पर जिला बदर का आदेश जारी किया गया।
वहीं, तीसरे मामले में अरनोद निवासी शंकर तेली के खिलाफ गैंबलिंग एक्ट के दो प्रकरण दर्ज थे। इन तीनों मामलों की सुनवाई के बाद, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत सभी आरोपियों को एक महीने के लिए जिला बदर करने का आदेश दिया।
जिले में नहीं आ पाएंगे
आदेश के अनुसार, जिला बदर की अवधि के दौरान तीनों आरोपी प्रतापगढ़ जिले की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। उन्हें प्रतिदिन सलूंबर की सिटी कोतवाली में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी।