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April 3, 2024, 12:34 pm
KHABAR : प्राधिकृत पत्रकारों को पोस्टल बैलेट से वोट करने की ऐच्छिक सुविधा, भारत निर्वाचन आयोग ने जारी की अधिसूचना, पढ़े खबर 

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विदिशा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अब मतदान दिवस के कवरेज में शामिल प्राधिकृत पत्रकारों को भी पोस्टल बैलेट से वोट डालने की सुविधा ऐच्छिक प्रदान की गई है। आयोग ने गत दिवस अधिसूचना जारी कर पत्रकारों के कार्य को अत्यावश्यक सेवा श्रेणी में स्थान देकर यह सुविधा प्रदान की है।
यह सुविधा केवल उन पत्रकारों को मिलेगी, जिन्हें निर्वाचन कार्य के कवरेज हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकार पत्र जारी किया गया हो। चुनाव कार्य के कवरेज में संलग्न पत्रकार को अपना प्राधिकार पत्र लगाकर पोस्टल बैलेट से मतदान करने के लिये आवेदन करना होगा। तय प्रक्रिया का पालन करने एवं प्राधिकार पत्र संलग्न करने पर संबंधित निर्वाचन अधिकारी प्राधिकृत पत्रकार को पोस्टल बैलेट जारी कर उनसे मतदान करायेंगे।
उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक स्वास्थ्य, गृह (अग्निशमन सेवाएं), ऊर्जा विभाग के अमले सहित निर्वाचन कार्य में मतदान दिवस के कवरेज में संलग्न भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्राधिकार पत्रधारी पत्रकारों को अत्यावश्यक सेवा श्रेणी में अधिसूचित किया है। इसका आशय यह है कि सेवा में कार्यरत  रहने की वजह से कोई भी मतदान करने से वंचित न रहे। आयोग की मंशा के अनुरूप अधिसूचित सेवाओं के व्यक्ति पोस्टल बैलेट से सकेंगे। मतदान कर प्राधिकार पत्रधारी मीडियाबंधु फर्म 12 डी प्राप्त करेंगे
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बुद्धेश कुमार वैद्य ने प्राधिकार पात्रताधारी मीडियाबंधुओं से पोस्टल बैलेट के मतदान कार्य हेतु जिला जनसंपर्क अधिकारी विदिशा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। अत्यावश्यक सेवा के ऐसे प्राधिकार पत्रधारी पत्रकार जो पोस्टल बैलेट सुविधा का उपयोग करना चाहते हैं, वे इस हेतु आवेदन प्रपत्र फार्म 12डी प्राप्त कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ऐसे पात्र पत्रकार मतदाता को फार्म 12डी के भाग दो में आवश्यक जानकारी भरकर अधिसूचना जारी होने की तिथि 12 अप्रैल से 5 दिवस के भीतर को प्रमाणीकरण के लिये प्रस्तुत करनी होगी और जिले के प्राधिकार पत्रधारी पत्रकार कार्यालय से अथवा अपने बीएलओ से फार्म 12डी प्राप्त कर सकते हैं।
जिला नोडल अधिकारी अपने जिले में लगने वाली लोकसभा क्षेत्र के अनुसार फार्म संबंधित रिटर्निग आफीसर, सहायक रिटर्निंग आफीसर को सौंपेगे। आवेदनो की जांच संबंधित आरो, एआरओ द्वारा की जाएगी। उपयुक्त पाए गए आवेदनों के आधार पर सूची तैयार की जाएगी साथ ही मार्कड काॅपी में पीबी मार्किंग सुनिश्चित करंेंगे। आरो, एआरओ निरस्त किए गए आवेदनों के संबंध में संबंधित निर्वाचक को आवेदन निरस्त होने के कारण सहित सूचित करेंगें।

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