नीमच। जावद जनपद की ग्राम पंचायत बरखेड़ा कामलिया में सरपंच नरेश पाटीदार को पद से पृथक करने के बाद 9 दिसंबर को सरपंच पद के लिए उपचुनाव का मतदान हुआ। मतगणना 13 दिसंबर को और परिणाम 16 दिसंबर को घोषित किए जाने थे। इसके पहले ही हाईकोर्ट ने इस रिजल्ट पर फिलहाल रोक लगाने का आदेश दिया है। नरेश पाटीदार ने याचिका दायर की थी।
आपकों बता दें कि नरेश पाटीदार पर मोरका में करीब 17 हजार वर्ग फीट भूमि पर पट्टे जारी कर शासकीय भूमि को खुर्दबुर्द करने का आरोप लगा था। आरोप सिद्ध होने पर उन्हें सरपंच पद से हटाया गया था। एसडीएम ने 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर के आदेश भी दिए थे। लेकिन मामले में अब तक केस दर्ज नहीं हुआ है। चुनाव की घोषणा हो गई थी, जिसमें 9 लोगों ने नामांकन भरा और अंत में तीन लोगों ने मैदान में रहकर चुनाव लड़ा। इधर नरेश पाटीदार ने आयुक्त उज्जैन के समक्ष याचिका लगाई थी, जिस पर आयुक्त ने याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद नरेश ने हाईकोर्ट इंदौर में याचिका लगाकर स्टे देने की मांग की थी। हालांकि हाईकोर्ट ने बरखेड़ा कामलिया में सरपंच के लिए हुए उपचुनाव को देखते हुए 16 दिसंबर को घोषित होने वाले परिणाम पर प्रकरण की सुनवाई पूरी होने तक रोक लगाने के आदेश दिए हैं।