शाजापुर। किसान कल्याण तथा कृषि विकास अनुज्ञापन अधिकारी एवं उप संचालक आरएल जामरे ने बाजरा में नार्मल अंकुरण क्षमता 80 प्रतिशत से कम होने के कारण अमानक स्तर के पाए जाने पर बीज अधिनियम 1966 के तहत कंपनी प्रदायक संस्था एग्रीटेक उटारा धानमण्डी मन्दसौर तथा विक्रेता महावीर कृषि सेवा केन्द्र बोलाई के लॉट नम्बर एसए-01 एवं कंपनी प्रदायक संस्था आनन्द बायोटेक इन्दौर व विक्रेता जय बाबारी कृषि सेवा केन्द्र मो.बड़ोदिया के लॉट नम्बर एनबीपी/500/25/2695 के लॉटो की मात्रा को जिले में तथा जिले से बाहर क्रय, विक्रय भण्डारण, स्थानांतरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया है।
इसी तरह किसान कल्याण तथा कृषि विकास अनुज्ञापन अधिकारी एवं उप संचालक आरएल जामरे द्वारा मक्का में नार्मल अंकुरण क्षमता 85 प्रतिशत से कम होने के कारण अमानक स्तर के पाए जाने पर बीज अधिनियम 1966 के तहत कंपनी प्रदायक संस्था हेडवे एग्री साईंस हेदराबाद तेलंगाना तथा विक्रेता मोहित कृषि सेवा केन्द्र मेन रोड गुलाना लॉट नम्बर डी25जीकेआर-30-67414-450 के लॉटो की मात्रा को जिले में तथा जिले से बाहर क्रय, विक्रय भण्डारण, स्थानांतरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है।