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August 14, 2025, 12:15 pm
KHABAR : बिजली कंपनी के 80से ज्यादा इंजीनियरों की बैठक, काम में लापरवाही पर चेतावनी, 20 हजार उपभोक्ताओं को भी भेजे जाएंगे नोटिस, पढे़ खबर 

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भोपाल। मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक अनूप कुमार सिंह ने बुधवार को पोलोग्राउंड स्थित सभागार में कंपनी क्षेत्र के 80 से अधिक इंजीनियरों की बैठक ली। बैठक के दौरान उन्होंने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर करते हुए मुख्य महाप्रबंधक को निर्देश दिया कि वीकली परफार्मेंस में पीछे कार्यपालन यंत्रियों को नोटिस जारी किए जाएं।


सिंह ने अधिकारियों को सख्त लहजे में कहा कि वे बिलिंग एफिशिएंसी बढ़ाने, लाइन लॉस कम करने, ट्रिपिंग रोकने, नए कनेक्शन समय पर देने और सरकारी कनेक्शनों को प्रीपेड मोड में शिफ्ट करने जैसे महत्वपूर्ण कामों पर तत्काल फोकस करें। इसके साथ ही ट्रांसफार्मरों की स्थिति सुधारने और उच्चदाब-निम्नदाब लाइनों का रखरखाव नियमित रूप से करने के निर्देश भी दिए।


उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि जेई, एई, डीई और एसई जैसे फील्ड अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से पालन करेंगे तो उपभोक्ता शिकायतें कम होंगी और कंपनी की छवि भी सुधरेगी।


प्रबंध निदेशक ने कहा कि थर्माे-विजन कैमरों के जरिए उच्चदाब बिजली लाइनों की नियमित जांच की जाए, ताकि किसी खराबी की समय रहते पहचान की जा सके और लंबे समय तक बिजली बंद करने की नौबत न आए।


सिंह ने यह भी निर्देश दिए कि सभी अधिकारी मुख्यालय में उपलब्ध रहें, हर महीने कम से कम पांच बार रात्रिकालीन निरीक्षण करें और नए कार्यों की जानकारी जनप्रतिनिधियों, मीडिया व सोशल मीडिया पर भी साझा करें।


20 हजार उपभोक्ताओं को भेजे जाएंगे नोटिस
मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 13 सितंबर (शनिवार) को बिजली से जुड़ी शिकायतों और प्रकरणों के निपटारे के लिए लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह इस साल की तीसरी लोक अदालत होगी, जिसके लिए कंपनी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।


इस लोक अदालत में 10 लाख रुपए तक के सिविल दायित्व वाले मामलों का समझौता किया जा सकेगा। साथ ही बिजली चोरी (धारा 135) और अनियमित उपयोग (धारा 126) के प्रकरणों में भी समझौते की सुविधा दी जाएगी।


लोक अदालत में मिलने वाली छूट
प्री-लिटिगेशन मामलों में सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत छूट, ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट

लिटिगेशन मामलों में सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत छूट, ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट

धारा 126 के तहत सिविल दायित्व पर 20ः और ब्याज पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। 

छूट का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता को शेष राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा। यह छूट सिर्फ उन्हीं उपभोक्ताओं को दी जाएगी, जिन्होंने पहली बार बिजली चोरी या अनधिकृत उपयोग किया है। यदि उपभोक्ता के नाम अन्य कनेक्शन भी हैं, तो वहां का बकाया चुकाना आवश्यक होगा।

लोक अदालत को सफल बनाने के लिए सतर्कता शाखा द्वारा करीब 20 हजार उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे। इसके अलावा संचारण और संधारण विभाग भी जिलों में अधिक से अधिक प्रकरणों का समाधान कराने के लिए नोटिस भेजेंगे।

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