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May 1, 2026, 12:03 pm
KHABAR : रतलाम में आज से घर-घर होगी डिजिटल जनगणना, जानकारी देते समय बरते सावधानी, अधिकारी का चौक करे पहचान पत्र, पढे़ खबर 

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रतलाम। जनगणना-2027 के तहत जिले में 1 से 30 मई तक मकान सूचीकरण कार्य किया जाएगा। इस बार की जनगणना की सबसे खास बात इसका पूरी तरह से डिजिटल होना है। मकान सूचीकरण का कार्य पेपर फॉर्म के बजाय मोबाइल ऐप के माध्यम से होगा। प्रगणक घर-घर जाकर मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए डेटा फीड करेंगे।


जानकारी देते समय सही-सही जानकारी देना है। कलेक्टर मिशा सिंह ने आमजन से अपील की है कि जब प्रगणक आपके घर आएं, तो उन्हें सही और सटीक जानकारी दे। सही जानकारी देकर इस राष्ट्रीय महत्व के कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। सभी प्रगणकों के पास आधिकारिक पहचान पत्र होगा, जिसे नागरिक अपनी संतुष्टि के लिए देख सकते हैं।


क्‍या पूछा जाएगा
मकान सूचीकरण कार्य में शासन की ओर से अधिकारी आपके घरों पर आएंगे। कुछ सामान्य जानकारियां आपसे प्राप्त करेंगें। जैसे कि आपका भवन कैसा है। परिवार में कितने सदस्य हैं। परिवार के मुखिया का नाम, नल कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, शौचालय, बाथरूम की जानकारी लेंगे।


इसके साथ ही गैस कनेक्शन, रेडियो/टीवी, कैबल कनेक्शन, साईकिल, मोटर साईकिल, कार, खाया जाने वाला मुख्य अन्न, आपका मोबाईल नंबर आदि जानकारी ली जाएगी।


यह नहीं पूछा जाएगा
जिले में 1 से 30 मई तक किये जाने वाले मकान सूचीकरण कार्य में आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, बैंक की जानकारी तथा किसी भी प्रकार का ओटीपी नहीं मांगा जाएगा। जानकारी देते समय अत्यधिक सावधानी बरतना होगी। साथ ही आने वाले अधिकारी का पहचान पत्र जरूर चौक किया जाए।


जनगणना कार्य का नियुक्ति पत्र नहीं लिया
जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कार्य में प्रगणक के रूप में नियुक्त किए गए परिवहन विभाग के सहायक वर्ग 3 रमेश को मोबाईल पर नियुक्ति आदेश तामिली के लिए भेजा गया। सूचना देने के बाजवूद इनके द्वारा नियुक्ति पत्र लेने से मना कर दिया। इस कारण जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही प्रस्तावित की गई है। जिला प्रशासन ने माना है कि इनका यह कर्तव्य घोर लापरवाही एवंअनुशासनहीनता को दर्शाती है, जो कि शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करती है।


1 हजार रुपए लगेगा अर्थदंड
जनगणना कार्य के लिए नियुक्त किए गए लोकसेवकों के द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन नही करने पर 1 हजार रुपए का दंड अधिरोपित किया है। दोष सिद्ध होने पर तीन वर्ष की सजा भी हो सकती है। इसके अलावा अनुशासनात्मक कार्यवाई की जाकर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाना भी प्रस्तावित है।

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