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October 14, 2026, 11:00 am
BIG NEWS : अवैध रेत परिवहन पर कलेक्टर की कार्रवाई, वाहन मालिक पर 4.48 लाख रुपये की शास्ति, 15 दिन में राशि जमा करने के निर्देश, भुगतान नहीं करने पर भू-राजस्व संहिता के तहत होगी वसूली, पढ़े खबर 

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नीमच। जिले की जावद तहसील के ग्राम मोका डाबा में अवैध रेत परिवहन के मामले में कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने वाहन मालिक पर 4 लाख 48 हजार 750 रुपये की शास्ति अधिरोपित की है। वाहन मालिक को 15 दिवस के भीतर निर्धारित राशि शासकीय कोष में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। तय समयसीमा में राशि जमा नहीं करने पर भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों के तहत वसूली की जाएगी।

खनिज विभाग के प्रतिवेदन के अनुसार, 28 सितंबर 2026 को आकस्मिक जांच के दौरान रेत से भरा डंपर क्रमांक RJ09GD4049 पकड़ा गया था। जांच में चालक के पास रेत परिवहन के लिए आवश्यक रॉयल्टी पास नहीं मिला। इसके बाद डंपर जब्त कर शासकीय सरवानिया महाराज चौकी परिसर में सुरक्षार्थ खड़ा कराया गया। खनिज निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर 7 अक्टूबर 2026 को प्रकरण दर्ज किया गया।

प्रकरण की सुनवाई के बाद वाहन मालिक भेरूलाल पिता देवीलाल शर्मा, निवासी दुगार, तहसील बेगू, जिला चित्तौड़गढ़ के विरुद्ध मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम, 2022 के तहत कार्रवाई की गई। इसमें खनिज की रॉयल्टी के 15 गुना के रूप में 48 हजार 750 रुपये तथा पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में 4 लाख रुपये निर्धारित किए गए। इस प्रकार कुल 4 लाख 48 हजार 750 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई।

कलेक्टर ने खनिज अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि शास्ति की राशि चालान के माध्यम से शासकीय कोष में जमा होने की पुष्टि के बाद जब्त डंपर को नियमानुसार मुक्त करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

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