नीमच। जिले में अवैध उर्वरक निर्माण, भंडारण और बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जीरन तहसील के ग्राम बमौरा में बिना वैध लाइसेंस के सॉइल कंडीशनर उर्वरक का निर्माण और पैकिंग करते पाए जाने पर संबंधित आरोपी के खिलाफ जीरन थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। कार्रवाई के दौरान खाद के बोरे, पैकिंग मशीनरी और परिवहन में इस्तेमाल किए जा रहे ट्रक सहित कुल 10 लाख 57 हजार 350 रुपये की सामग्री जब्त की गई।
कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देशानुसार कृषि विभाग की टीम ने ग्राम बमौरा में औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान गांव के निवासी पवन पिता गोपाल पाटीदार द्वारा बिना वैध शासकीय अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के सॉइल कंडीशनर उर्वरक का निर्माण और पैकिंग किए जाने की जानकारी सामने आई। इसके बाद विभागीय टीम ने मौके पर कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से निर्मित खाद के बोरे, पैकिंग मशीनरी और परिवहन में प्रयुक्त ट्रक जब्त कर लिया।
आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज-
कृषि विभाग की लिखित शिकायत पर 1 नवंबर 2026 को थाना जीरन में आरोपी पवन पिता गोपाल पाटीदार के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 एवं 7 तथा भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 318(4), 336 एवं 340 के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है।
अवैध उर्वरक कारोबार पर कार्रवाई जारी रहेगी-
कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध रूप से उर्वरक का निर्माण, भंडारण और विक्रय करने वालों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा। विभाग ने किसानों से भी अपील की है कि उर्वरक खरीदते समय उसकी गुणवत्ता, पैकेजिंग और वैधता की जांच अवश्य करें। किसी भी प्रकार की अनियमितता सामने आने पर तत्काल कृषि विभाग को सूचना दें।
यह कार्रवाई उप संचालक कृषि नगीन रावत के मार्गदर्शन में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं उर्वरक निरीक्षक, विकासखंड नीमच शिवराज सिंह राठौर के नेतृत्व में गठित दल द्वारा की गई।