जयपुर। दिवाली पर सोना-चांदी खरीदने की तैयारी कर रहे उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। राजस्थान में अब सोना, चांदी और अन्य बहुमूल्य धातुओं की खरीद-बिक्री में सटीक तौल सुनिश्चित करने के लिए नए नियम लागू कर दिए गए हैं। राज्य सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग ने राजस्थान विधिक मापविज्ञान (प्रवर्तन) (द्वितीय संशोधन) नियम, 2026 अधिसूचित किए हैं, जो 29 अक्टूबर से प्रभावी हो गए हैं। नए प्रावधानों के तहत स्वर्णकारों और सर्राफा व्यापारियों को निर्धारित मानकों वाले कांटों का उपयोग करना अनिवार्य होगा।
अब इन श्रेणियों के कांटों से होगी तौल
नए नियमों के अनुसार, सोना-चांदी सहित अन्य बहुमूल्य धातुओं की तौल के लिए Class I यानी विशेष सटीकता या Class II यानी उच्च सटीकता श्रेणी के कांटों का इस्तेमाल करना होगा। इन कांटों का सत्यापन अंतराल 1 मिलीग्राम या उससे कम होना आवश्यक है। इसका उद्देश्य तौल में अधिक सटीकता लाना और उपभोक्ताओं को उनके भुगतान के अनुरूप सोना-चांदी की सही मात्रा उपलब्ध कराना है।
सर्राफा व्यापारियों को रखना होगा वैध सत्यापन प्रमाण-पत्र
उपभोक्ता मामले विभाग ने सभी स्वर्णकारों, सर्राफा व्यापारियों और बहुमूल्य धातुओं का कारोबार करने वाले प्रतिष्ठानों से नए नियमों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है। व्यापारियों को निर्धारित मानकों के अनुरूप कांटों की व्यवस्था करने के साथ उनका नियमानुसार सत्यापन भी करवाना होगा। इसके अलावा, कांटों का वैध सत्यापन प्रमाण-पत्र रखना भी जरूरी होगा।
जिन व्यापारियों के पास निर्धारित मानकों के अनुरूप कांटे उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें नियमों के अनुसार नए कांटों की व्यवस्था करनी होगी। इन प्रावधानों से तौल में होने वाली संभावित अनियमितताओं पर अंकुश लगाने और कारोबार में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
दिवाली पर खरीदारी करने वालों के हितों की सुरक्षा पर जोर
उपभोक्ता मामले मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य दिवाली सहित पूरे वर्ष सोना-चांदी की खरीद-बिक्री में सही तौल और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। नए नियमों से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा होगी और उन्हें भुगतान के अनुरूप बहुमूल्य धातु की सही मात्रा प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
तौल में गड़बड़ी मिले तो यहां करें शिकायत
विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि दिवाली पर सोना-चांदी खरीदते समय तौल पर विशेष ध्यान दें। यदि किसी दुकान पर तौल में अनियमितता नजर आती है, तो इसकी शिकायत राजस्थान उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 14435 पर दर्ज कराई जा सकती है।
नए नियमों के लागू होने के बाद अब सर्राफा कारोबारियों के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार तौल करना जरूरी होगा। इससे उपभोक्ताओं को खरीदारी के दौरान अधिक पारदर्शिता और सही तौल सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।