नीमच। जिले में 12 नवम्बर 2022 शनिवार को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकृत होने वाले विद्युत वितरण कंपनी से संबंधित मामलों में मप्र शासन ऊर्जा विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेशानुसार कंपनी विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-126 एवं 135 के तहत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में निम्न दाब श्रेणी के सभी घरेलु, कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलु,10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट दी जावेगी।
प्री-लिटिगेशन स्तर पर-
कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आंकलित रशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद प्रत्येक छह माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जावेगी।
लिटिगेशन स्तर पर-
कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद प्रत्येक छह माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले व्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जायेगी, जो भी व्यक्ति उक्त छूट का लाभ लेना चाहता है, वे विद्युत मण्डल के कार्यालयों पर अथवा जिला विधिक सेवा प्रधिकरण के जिला न्यायालय नीमच स्थित कार्यालय में सम्पर्क कर सकता है।