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January 20, 2023, 11:24 am
BIG NEWS : पटवारी गोवर्धन सिंह और कृपाल सिंह, जब नामांतरण के नाम पर मांगी रिश्वत तो आवेदक पहुंचा लोकायुक्त, फिर जैसे की कार्यवाई और किया कोर्ट में पेश तो हुआ ये बड़ा आदेश, जानिए क्या है पूरा मामला, पढ़े दिलीप सौराष्ट्रीय की खबर  

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शाजापुर। विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जिला शाजापुर नीतूकांता वर्मा के द्वारा आरोपी गोवर्धन सिंह केलकर पिता मदन सिंह, उम्र 56 वर्ष, पटवारी हल्का नंबर 19 ग्राम आम्बाबड़ौद, तहसील बड़ौद, जिला आगर मालवा (मप्र) को दोषी पाते हुये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 में तीन वर्ष के सश्रम कारावास और 10,000 रूपए के जुर्मानें तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1) बी सहपठित धारा 13(2) में चार वर्ष के सश्रम कारावास और 10,000 रूपए के जुर्मानें से दण्डित किया गया।

जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने बताया कि, आरोपी गोवर्धन सिंह केलकर ने दिनांक 18 जुलाई 2017 व इसके पूर्व पटवारी हल्का नंबर 19 ग्राम आम्बाबड़ौद तहसील बड़ौद, जिला आगर मालवा में पटवारी के पद पर पदस्थ रहते हुए बस स्टेण्ड आगर में आवेदक कृपाल सिंह से उसके पिताजी के नाम की 5 बीघा कृषि भूमि ग्राम आम्बाबड़ौद एवं 5 बीघा कृषि भूमि ग्राम गुडबेली तथा उसके पिताजी के भाईयों के शामिल खाता की 9 बीघा कृषि भूमि का नामान्तरण उसके व उसके भाईयों दिलीपसिंह व चन्द्रपालसिंह तथा माताजी मुन्नाबाई के नाम से करने हेतु 6,000 रूपये रिश्वत की मांग की। तत्पश्चात दिनांक 20 जुलाई 2017 को शाम 07 से 08 बजे के मध्य सब्जी मण्डी चौराहा आगर में नामान्तरण हेतु 2,000 रूपये आवेदक कृपाल सिंह से आरोपी पटवारी गोवर्धन ने रिश्वत राशि प्राप्त की।

लोकायुक्त पुलिस उज्जैन के द्वारा सम्पूर्ण अनुसंधान पश्चात चालान विशेष न्या‍यालय शाजापुर में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी सचिन रायकवार, विशेष लोक अभियोजक जिला शाजापुर द्वारा की गई। 

न्यायालय के समक्ष विशेष लोक अभियोजक सचिन रायकवार के द्वारा लिखित में अंतिम तर्क भी प्रस्तुत किये। अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुये आरोपी को न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया । प्रकरण में ट्रेप कार्यवाही उपपुलिस अधीक्षक संजय जैन विपुस्था लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन के द्वारा की गई थी।
 

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