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October 25, 2023, 3:02 pm
KHABAR : बैंक खातों को लेकर चुनाव आयोग के नए निर्देश, जिले या विधानसभा में अकाउंट खोलना जरूरी नहीं, प्रदेश में कही भी खोलो खाता, पढे़ खबर 

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भोपाल। विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों को अपनी विधानसभा विधानसभा या जिले में बैंक खाता खोलना जरूरी नहीं है। उम्मीदवार प्रदेश के किसी भी जिले में किसी निजी, सहकारी बैंक या पोस्ट आफिस में भी खाता खोल सकते हैं। यह खाता उम्मीदवार के सिंगल नाम या एजेंट के साथ संयुक्त नाम से हो सकता है। लेकिन, परिवार के सदस्यों के साथ नहीं खोला जा सकेगा।

 

अब जबकि नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 5 दिन का समय शेष रह गया है तो बैंकों में चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी करने वालों के बैंक खाते खोलने वालों की भीड़ जुटने लगी है। इस बीच भारत निर्वाचन आयोग ने बैंक खातों को लेकर स्पष्ट किया है कि निर्वाचन व्यय के उद्देश्य से बैंक खाता या तो उम्मीदवार के नाम से या उसके निर्वाचन अभिकर्ता के साथ संयुक्त नाम से खोला जा सकता है, लेकिन यह बैंक खाता प्रत्याशी के परिवार के किसी सदस्य या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त नाम से नहीं खोला जा सकेगा।

 

जो उसका निर्वाचन अभिकर्ता नहीं है। निर्वाचन व्यय के लिए खोला जाने वाला खाता प्रत्याशी द्वारा राज्य में कहीं भी खोला जा सकेगा। खाता राष्ट्रीयकृत, निजी अथवा सहकारी बैंक या डाक घरों में भी खोला जा सकता है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थी को निर्वाचन कार्यों पर उपगत किए जाने वाले सभी व्यय प्रत्याशी की अपनी निधि सहित, निधि का स्त्रोत चाहे जो भी हो, इस बैंक खाते में ही डालना होगा। अभ्यर्थी चाहे तो आयोग द्वारा तय की गई चुनाव खर्च की सीमा के बराबर पूरी राशि एक साथ इस बैंक खाते में जमा कर सकता है। आयोग ने एक उम्मीदवार के लिए चुनाव खर्च की सीमा चालीस लाख तय कर रखी है। अभ्यर्थी के वर्तमान खाते का उपयोग निर्वाचन व्यय के लिए नहीं किया जा सकेगा। निर्वाचन व्यय के उद्देश्य से उसे पृथक से बैंक खाता खोलना ही होगा। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि अभ्यर्थी द्वारा सभी निर्वाचन व्यय पृथक से खोले गए बैंक खाते से ही किए जाएंगे।


आयोग के मुताबिक अभ्यर्थी अपने निर्वाचन व्ययों का भुगतान निर्वाचन के उद्देश्य से खोले गये खाते से एकाउंट पेई चेक या ड्राफ्ट अथवा त्ज्ळै या छम्थ्ज् से ही कर सकता है। अभ्यर्थी द्वारा पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति अथवा इकाई को खर्च के किसी मद के लिए चुकाई जाने वाली रकम 10 हजार रुपए से अधिक नहीं है तो ऐसे खर्च का भुगतान वह नगद राशि के रूप में भी कर सकेगा लेकिन उसे इस राशि का भुगतान भी निर्वाचन खर्च के उद्देश्य से पृथक से खोले गए बैंक खाते से निकालने के बाद ही किया जा सकेगा।

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