मंदसौर। प्रेमचंद गुप्ता कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एफएसटी 04 द्वारा बताया गया कि कैलाश पोरवाल द्वारा सार्वजनिक स्थल पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था। कार्यक्रम में करीब 100 लोग एकत्रित थे। आयोजन कर्ता कैलाश पोरवाल से उक्त कार्यक्रम को आयोजित करने के संबंध में सक्षम अधिकारी से प्राप्त अनुमति के बारे में पूछने पर अनुमति के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। कैलाश पोरवाल द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए बिना अनुमति सार्वजनिक स्थल पर अधिक संख्या में लोग एकत्रित करके कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कैलाश पोरवाल के विरुद्ध भा.द.वि.की धारा 188 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर किया गया।