रायसेन। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रायसेन अरविंद दुबे के निर्देशानुसार सहायक आबकारी आयुक्त वंदना पाण्डेय के मार्गदर्शन में आदर्श आचार संहिता लागू होने के पूर्व जिले में 05 उड़नदस्ता दल गठित किये गये थे। गठित उड़नदस्ता दल द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू दिनांक 09 अक्टूबर से 14 नवम्बर 2023 तक जिले में अवैध मदिरा विक्रय, धारण, संग्रहण, अधिपत्य एवं परिवहन के विरूद्व आबकारी अमले द्वारा 279 न्यायालयीन प्रकरण पंजीबद्ध किये गये। जिनमें अवैध मदिरा परिवहन किये जाने पर 03 मोटर साईकिल जप्त की गई है। पंजीबद्ध 279 न्यायालयीन प्रकरणों में 4219 लीटर देशी/विदेशी एवं कच्ची हाथ भट्टी मदिरा तथा 114370 किलोग्राम महुआ लाहन जप्त किया गया जप्तशुदा मदिरा का अनुमानित मूल्य एक करोड़ 24 लाख पांच हजार 290 रू है। इसी तरह कार्यपालिक मैदानी अमले द्वारा दिनांक 14 नवम्बर को जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में सघन कार्यवाही करते हुये मप्र आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1) के तहत कुल 17 प्रकरण कायम किये और करीब 6 लाख रूपये की मदिरा जप्त की गई। आबकारी विभाग जिला रायसेन द्वारा निर्वाचन अवधि में सक्रिय कार्यवाही करते हुये आबकारी प्रकरणों एवं जप्ती में भोपाल संभाग में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। दिनांक 15 नवम्बर को सायं 05 बजे से जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानें बंद होने से जिले में अवैध मदिरा विक्रय, धारण, संग्रहण, परिवहन के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु गठित उड़नदस्ता दल एवं सहायक कार्यपालिक बल को निर्देशित किया गया है कि अवैध मदिरा विक्रय, धारण, संग्रहण, अधिपत्य एवं परिवहन के विरूद्ध सतत निगरानी रखते हुये प्रभावी कार्यवाही की जावे तथा विशेष प्रकरण प्रकाश में लाये जाने हेतु हर संभव प्रयास किये जावे ताकि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से विधानसभा निर्वाचन 2023 संपन्न किया जा सके।