देवास। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली,राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास मधुसूदन मिश्र के मार्गदर्शन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास में बदलाव समिति सामाजिक संस्था द्वारा शिविर/कार्यशाला का आयोजन मध्यस्थता भवन के सभाकक्ष में किया गया। शिविर/कार्यशाला में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अभिलाषा एन. मवार ने बताया कि संवैधानिक अधिकार सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त है। जिसमें उनके संरक्षण संवैधानिक रूप से निहित है और सभी व्यक्तियों का दायित्व है कि संवैधानिक मूल अधिकारों का पालन एवं कर्तव्यों का निर्वाह अधिकारों के अधीन रहते हुए करना चाहिए।
कार्यशाला में सचिव बदलाव समिति सामाजिक संस्था रजनीश लंगर द्वारा ट्रांसजेडरों के अधिकार के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि संवैधानिक अधिकारों के अंतर्गत समानता का अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। शिविर में ट्रांसजेडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) बिल 2019 के अंतर्गत भेदभाव पर प्रतिबंध निवास का अधिकार, रोजगार शिक्षा, स्वास्थ्य आदि विषयों पर जानकारी प्रदान की गई।
जिला विधिक सहायता अधिकारी रॉबिन दयाल ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की योजना तस्करी एवं वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवा योजना एवं विधिक सहायता के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में पैरालीगल वालेंटियर, पैनल लॉयर एवं लीगल डिफेंस काउंसिल उपस्थित थे।