BREAKING NEWS
BIG NEWS : मनासा पुलिस को मिली सफलता, 8 दिन पूर्व.. <<     NEWS : पेट्रोल पम्प पर लूट के मामले में फरार दो.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : खरीफ सीजन फसल कपास बीज के लिए किसान हो रहे.. <<     BIG NEWS : नीमच शहर के इंदिरा नगर विस्तार में जल.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : जिला अस्पताल में शिविर का हुआ आयोजन, हज को.. <<     KHABAR : शहर के जवाहर नगर में कचरा गाड़ी नहीं आने से.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : ऑल इंडिया मलयाली एसोसिएशन की वार्षिक.. <<     KHABAR : खाटू श्याम, मां भगवती मंदिर का स्थापना.. <<     KHABAR : कन्या स्कूल के सरकारी पुस्तक मेले में.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : पूजा-अर्चना के बाद 57 श्रद्धालुओं का दल चार.. <<     NEWS : ध्रुव ओझा ने 12वीं में 92 प्रतिशत अंक प्राप्त.. <<     KHABAR : शंकराचार्य मठ में केवट जयंती पर विशेष.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     BIG NEWS : नीमच जिले के गांव जामरनिया के खेत पर पेड़.. <<     NEWS : रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 2 पर पानी की.. <<     NEWS : मध्यम वर्ग के सपनो को साकार करना ही अर्बन.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
November 16, 2023, 7:48 pm
KHABAR : 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दिखाकर भी मतदाता कर सकेंगे मतदान, पढ़े खबर 

Share On:-

विदिशा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उमाशंकर भार्गव ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी निर्वाचन क्षेत्रों में सभी मतदाताओंको, जिन्हें फोटो पहचानपत्र जारी किया गया है, उन्हें मतदान से पहले मतदान केंद्र पर अपनी पहचान के लिए फोटो पहचान पत्र (ईपिक) प्रस्तुत करना होगा।
ऐसे मतदाता जिनके नाम मतदाता सूची में शामिल है, लेकिन उनके पास इपिक कार्ड नहीं है। वे मतदाता जो फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं। उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दिखाना होगा।
मतदान ईपिक नहीं होने पर इन 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में आधारकार्ड, मनरेगाजॉबकार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैनकार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, पीएसयू, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक, डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्टकार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों, एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिस एबिलिटी आईडी में से कोई एक दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकेंगे। अप्रवासी भारतीय मतदाताओं (एनआरआई) को केवलपहचान के लिए अपना मूल पासपोर्ट दिखाना होगा। ईपिक में किसी मतदाता के फोटोग्राफ आदि का मिलान न हो पाने से मतदाता की पहचान करना संभव नहीं ंहै, तो उस मतदाता को इन 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज दिखाना होगा।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE