नीमच। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष 2026 की तीसरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन 12 सितम्बर (शनिवार) को किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच द्वारा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेन्द्र सिंह राजपूत के मार्गदर्शन में इसका आयोजन जिला मुख्यालय नीमच सहित मनासा, जावद और रामपुरा के न्यायालय परिसरों में किया जाएगा।
नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित समझौता योग्य प्रकरणों का आपसी सहमति एवं सुलह के आधार पर त्वरित, सरल और सौहार्दपूर्ण निराकरण किया जाएगा। इनमें दांडिक, सिविल, विविध, मोटर दुर्घटना दावा, विद्युत अधिनियम से संबंधित प्रकरणों के अलावा नगर पालिका, नगर पंचायत, श्रम, बैंक तथा अन्य समझौता योग्य मामलों का निस्तारण किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने संबंधित पक्षकारों से अपील की है कि वे अपने समझौता योग्य प्रकरणों के शीघ्र निपटारे के लिए अपने अधिवक्ताओं से संपर्क कर संबंधित न्यायालय अथवा कार्यालय में आवश्यक सहमति प्रस्तुत करें, ताकि नेशनल लोक अदालत के माध्यम से मामलों का त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जा सके।