BREAKING NEWS
KHABAR : लोकसभा निर्वाचन-2024 के तहत प्रदेश में आगामी.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     BIG REPORT : नीमच-मंदसौर संसदीय सीट के कांग्रेस.. <<     VIDEO NEWS: मुरैना में मायावती, बीजेपी-कांग्रेस पर.. <<     REPORT : व्यय प्रेक्षक एसएस दास ने किया मनासा में.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     BIG NEWS : चित्तौड़गढ़ जिले की साडास थाना पुलिस और दो.. <<     VIDEO NEWS: बुरहानपुर में डायरिया का प्रकोप,.. <<     BIG REPORT : मतदाता जागरूकता अभियान के तहत रामपुरा.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : इंदौर में विभिन्न ब्राह्मण संगठनों की.. <<     KHABAR : नवनिध हासोमल लखानी पब्लिक स्कूल में.. <<     VIDEO NEWS: खातेगांव में गरीबो के हक के राशन का हो.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : लोकसभा चुनाव 2024- स्वीप गतिविधियों के तहत.. <<     KHABAR : गायत्री शक्तिपीठ भोपाल में हैप्पीनेस.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     BIG NEWS : मालवा में मतदान से पहले प्रत्याशियों ने.. <<     KHABAR : जिला कलेक्टर दिनेश जैन के निर्देशन में.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
December 2, 2023, 10:48 am
REPORT : मतगणना स्थल में फोटो/विडियोग्राफी प्रतिबंधित, मतगणना स्थल की 100 मीटर की परिधि के अन्दर मोबाईल/सेल्युलर/कार्डलेस फोन/वायरलेस सेट के उपयोग पर भी रोक, कलेक्टर ने जारी किये प्रतिबंधात्मक आदेश, पढ़े खबर 

Share On:-

इन्दौर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी ने इन्दौर जिले की सभी 09 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिये 3 दिसम्बर 2023 को होनी वाली मतगणना के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। यह आदेश निर्वाचन आयोग के निर्देशों एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किये गये हैं।

आदेश के अनुसार 3 दिसम्बर 2023 को मतगणना स्थल पर किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की फोटो, विडियोग्राफी प्रतिबंधित किया गया है। इसी तरह 3 दिसम्बर 2023 को मतगणना के दौरान मतगणना केन्द्रों की 100 मीटर की परिधि के अन्दर मोबाईल, सेल्युलर, कार्डलेस फोन, वायरलेस सेट के उपयोग को भी प्रतिबंधित किया गया है।

उपर्युक्त प्रतिबन्ध भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत तथा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। यह प्रतिबन्ध अन्य किसी नियम/आदेश के प्रतिबन्धों के अतिरिक्त होंगे। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबन्धात्मक आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जायेगा।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE