चित्तौड़गढ़ । विधानसभा आम चुनाव 2023 के अंतर्गत 3 दिसम्बर को होने वाली मतगणना के दौरान मतगणना परिसर के अंदर अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिये मतगणना परिसरों में त्रि-स्तरीय घेरा बंदी प्रणाली स्थापित की गई हैं।
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्राधिकार पत्र के बिना किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा घेरे से गुजरने की अनुमति नहीं दी जायेगी। मोबाइल, आई-पैड, लेपटॉप और इसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या कोई रिकॉर्डिंग उपकरण मतगणना हॉल के अंदर नहीं ले जा सकेंगे। मतगणना हॉल के अदंर अधिकारिक रिकॉर्डिंग के लिये अधिकारिक वीडियो कैमरे को छोड़कर किसी भी अचल चित्र या वीडियो कैमरे की अनुमति नहीं होगी।
चुनाव आयोग द्वारा जारी मीडिया पास को लेकर आने वाले प्रेस के व्यक्तियों को बिना स्टैंड के हाथ से पकड़े जाने वाले कैमरे का मतगणना हॉल के अंदर ले जाने की अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा मीडिया कर्मियों, पत्रकारों द्वारा हाथ में लिये गये कैमरों से मतगणना प्रक्रिया का ऑडियों विजुअल कवरेज लेते समय किसी व्यक्ति, सीयू, वीवीपेट या मतपत्र पर दर्ज किये गये वास्तविक वोटों की फोटो नहीं खींची जानी चाहिए या किसी भी परिस्थिति में ऑडियो विजुअल कवरेज द्वारा कवर नहीं किया जाना चाहिए।
मीडिया सेन्टर में डयूटी पर तैनात अधिकारी कम संख्या में मीडिया समूहों को केवल थोड़े समय के लिये मतगणना हॉल में ले जायेंगे। मीडिया सेन्टर में मोबाइल फोन को सुरक्षित रूप से रखने की उचित व्यवस्था की जायेगी, क्योंकि मतगणना हॉल के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मीडिया कर्मियों द्वारा केवल फोन और अन्य संचार उपकरणों का उपयोग केवल मीडिया सेन्टर में ही किया जायेगा।