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December 28, 2023, 7:08 pm
BIG NEWS : नया हिट एंड रन कानून लोकसभा में पास, विरोध में उतरे ड्राइवर, वाहनों के थमे पहिये, मोटर मालिक परेशान, पढ़े अर्पित बोड़ाना की खबर

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उज्जैन। हाल ही में लोकसभा में तीन कानून पास हुए हैं, इसमें एक कानून हिट एंड रन कानून में सजा में बदलाव किया गया, जिसमें कोई ड्राइवर एक्सीडेंट कर अगर मौके से भागता है  तो ऐसी स्थिति में अब 10 साल तक की सजा या 10 लाख का जुर्माना होगा। नया हिट एंड रन कानून लोकसभा में पास हो गया है एवं जल्द ही लागू होने जा रहा है। वही इस कानून का विरोध देशभर के साथ उज्जैन में भी शुरू हो गया है। रणकेश्वर धाम स्थित लोडिंग मेटाडोर एसोशिएशन उज्जैन व ड्राइवरों ने इस कानून का पूरजोर विरोध किया है। ड्राइवर इस कानून के बाद सजा के डर व जुर्माने से आहत होकर गाड़ियों को मालिक के पास छोड़कर चले गए व ड्राइव करने से मना कर दिया। जिससे गाडी मालिक काफी परेशान है।
उज्जैन लोडिंग मेटाडोर एसोसिएशन के अध्यक्ष मान सिंह गुर्जर ने बताया कि कोई भी ड्राइवर जानबूझकर किसी का एक्सीडेंट नहीं करता है, किंतु अनजाने में एक्सीडेंट हो जाता है। सरकार द्वारा इस तरह का कानून बनाना पूर्णता गलत है, क्योंकि एक्सीडेंट होने के बाद यदि ड्राइवर मौके से फरार नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में भीड़ ड्राइवर के साथ कुछ भी अनहोनी कर सकती है। उसकी जवाबदेही किसकी होगी। सरकार को ड्राइवरों की सुरक्षा के लिए भी कानून बनाना चाहिए।
एसोसिएशन के उपाध्यक्ष गोपाल राठौर व सचिव संजय रावत ने बताया कि इस कानून में संशोधन होना चाहिए, नहीं तो ड्राइवर ड्राइवरी नहीं करेंगे, जिससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा व आने वाले लोकसभा चुनाव में भी इसका असर पड़ेगा।

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