सीहोर। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिला पंचायत सदस्य उप निर्वाचन 2023 के तहत जिला पंचायत सदस्य के रिक्त पद की पूर्ति के लिए निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया गया है। जिला पंचायत सदस्य के रिक्त पद के लिए मतदान 22 जनवरी 2024 को किया जाएगा।चुनाव कार्यक्रम की घोषणा को दृष्टिगत रखते हुये कुछ असामाजिक तथा शरारती तत्वों द्वारा इंटरनेट तथा सोशल मीडिया प्लेटफार्म का दुरूपयोग कर दुर्भावना पूर्ण पोस्ट करने की संभावना रहती है। जनसामान्य सुरक्षा एवं सामुदायिक एवं धार्मिक सद्भावना तथा लोक परिशांति बनाये रखने के लिये कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले के व्यक्तियों एवं असामाजिक तथा शरारती तत्वों द्वारा इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया के प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, वॉट्सऐप, ट्यूटर आदि के माध्यम का दुरूपयोग कर साम्प्रदायिक तथा जातिगत विद्वेष दुर्भावना पूर्ण संदेशों के प्रसारण पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंधात्मक आदेश 27 जनवरी 2024 तक तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा।