शाजापुर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋजु बाफना द्वारा विगत दिनों आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 6 (क) में जप्त किए गए वाहन ट्रक क्रमांक एमपी 09 जीएफ 6246 को अधिहरण करने के आदेश दिये हैं। साथ ही आदेश के विरूद्ध अपील अवधि व्यतीत होने के बाद उक्त वाहन को नीलाम करने के लिए जिला परिवहन अधिकारी एवं जिला आपूर्ति अधिकारी को आदेश दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि विगत 20 दिसम्बर 2022 को आरोपी घनश्याम पिता अम्बाराम पाटीदार निवासी मकोड़ी, अर्जुन पिता शिवनारायण मालवीय ग्राम जादमी एवं सबदर शाह पिता वहिद शाह निवासी सकराई द्वारा टाटा कंपनी के ट्रक क्रमांक एमपी 09 जीएफ 6246 से 200 बोरी गेहूं का प्रतिस्थापन/व्यय परिवर्तन/अपमिश्रण करने पर वाहन को पकड़ा गया था।