नीमच। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दिनेश जैन द्वारा मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम-1990 के तहत दो आरोपियों को क्रमशः तीन एवं छह माह की अवधि के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया है। आरोपी सुमित सिंह पिता राजेन्द्र सिंह राठौड़ निवासी भोलाराम कमाउण्ड नीमच थाना नीमच को 3 माह एवं आरोपी मुकेश पिता सारगदास ऊर्फ सालगदास बैरागी निवासी मोया थाना कुकडेश्वर को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है।
उक्त दोनो आरोपी जिला बदर अवधि में नीमच जिले की राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती मंदसौर, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन, देवास एवं आगर-मालवा जिले की राजस्व सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेगें। उक्त दोनों आरोपियों के विरूद्ध थाना नीमच केंट एवं कुकडेश्वर में विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज होकर विचाराधीन है।