जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (जबलपुर) ने सोमवार को जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए थानों में निर्माणाधीन मंदिरों पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार से पूछा है, श्आखिरकार कैसे शासकीय जमीन पर मंदिर बन रहे हैं।
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ की डिवीजन बेंच ने मुख्य सचिव अनुराग जैन, डीजीपी सुधीर सक्सेना को नोटिस देकर जवाब मांगा है। नोटिस गृह विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग को भी दिए गए हैं।
जबलपुर के ओपी यादव की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। अगली तारीख 19 नवंबर दी है।
याचिका में जबलपुर के थानों में बने मंदिरों के फोओ
याचिकाकर्ता ओपी यादव ने जबलपुर शहर के सिविल लाइन, लार्डगंज, मदनमहल और विजय नगर थाने में बने मंदिरों की फोटो भी याचिका में लगाई। बताया था कि पुलिस अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अह्वेलना कर रहे हैं।