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November 4, 2024, 6:30 pm
KHABAR : मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, संशोधन और नाम हटवाने की कार्रवाई 28 नवम्‍बर तक, निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 6 जनवरी को, पढ़े खबर 

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नीमच। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्‍त पुनरीक्षण 2025 के कार्यक्रम अंतर्गत निर्वाचक नामावली के प्रारुप का प्रकाशन किया गया। निर्वाचक नामावली के प्रारूप का प्रकाशन के साथ ही मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, संशोधन करवाने और नाम हटवाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्‍यम से 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन वोटर हेल्‍पलाइन एप के माध्‍यम से किया जा सकता है। ऑफलाइन आवेदन के लिए बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) से संपर्क किया जा सकता है। प्रत्‍येक मतदान केन्‍द्रों पर कार्य दिवसों में बूथ लेवल ऑफिसर उपस्थित रहेंगे।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव साहु ने बताया, कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्‍त पुर्नरीक्षण कार्यक्रम अनुसार दावे-आपत्तियों से संबंधित आवेदनों की प्राप्ति 28 नवम्‍बर तक जारी रहेगा। मतदाता सूची के विशेष पुर्नरीक्षण कार्यक्रम तहत चार विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। नवम्‍बर माह में विशेष शिविर जारी तिथि अनुसार क्रमशरू 9,10और 16,17 नवम्‍बर को आयोजित होंगे। नया मतदाता बनने के लिए फॉर्म-6, नाम हटाने के लिए फॉर्म-7, आधार की जानकारी प्रस्‍तुत करने के लिए फॉर्म-6बी और मतदाता सूची में संशोधन, वोटर कार्ड में बदलाव के लिए फॉर्म-8 को भरना होगा।

जो युवा 1 जनवरी 2025 को 18 साल की आयु पूरी कर रहे हैं, वे मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं। नये मतदाताओं का वोटर आईडी कार्ड स्‍पीड पोस्‍ट के जरिये आसानी से उनके घर तक पहुंच जाएगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 जनरवरी 2025 को किया जाएगा। टोल फ्री मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से संबंधित सभी कार्यों की अधिक से अधिक जानकारी सुगमता से प्राप्‍त हो सकें। इसके लिए मुख्‍य निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा टोल फ्री नम्‍बर 1950 जारी किया गया है, जिस पर नागरिक मतदाता सूची से संबंधित कार्य हेतु सम्‍पर्क कर सकते है।

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