मनासा। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार दंदेलिया की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज प्रकरण क्रमांक 01/2016 में आरोपी मुकेश उर्फ मनोहर पिता लादुराम जाट निवासी मेघराम, थाना बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) को दोषी करार देते हुए 15 वर्ष के कठोर कारावास और 1,50,000 के जुर्माने से दंडित किया है।
यह मामला 1 नवंबर 2015 का है, जब आरोपी अपने साथी कमलसिंह के साथ पिकअप वाहन RJ-01-GB-3040 में डोडाचूरा भरकर ले जा रहा था। ग्राम देवरीखवासा के पास पुलिस ने वाहन से 28 कट्टों में भरे 6 क्विंटल 25 किलोग्राम डोडाचूरा जब्त किया था।
मामले में कुल 18 गवाहों की गवाही हुई। आरक्षक समरथ खराड़ी की भूमिका साक्षियों को प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण रही। शासन की ओर से प्रभावी पैरवी अपर लोक अभियोजक प्रेमसुख पाटीदार ने की।