देवास। दो वर्ष पहले बरोठा थाना क्षेत्र में पिता ने की थी अपने पुत्र की हत्या,जहां पिता पुत्र के दोनो हाथ काटकर बोरवेल में फेंके थे,उक्त प्रकरण में पुलिस ने आपरेशन संकल्प के तहत आरोपी को सजा दिलवाई।पुरे मामले में पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोद ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है।
दरअसल, बरोठा थाना क्षेत्र अंतर्गत पिता मोहनलाल ने अपने बेटे हरिओम की जघन्य व सनसनीखेज हत्या कर दी थी। आरोपी पिता ने रस्सी से गला घोंटकर व दराते से हाथ काटकर बेटे की जघण्य हत्या को अंजाम दिया था। ओर बोरवेल में लाश फेंककर दबाने के प्रयास किया था। मृतक हरिओम ने अपने पिता को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। जो कि मृतक की हत्या का कारण बना।घटनाक्रम 2023 दिसंबर का था उक्त मामले में पुलिस ने 2025 में आरोपी को सज़ा दिलवाई है। जिसमें आजीवन कठोर कारावास एवं 2 हजार रुपये अर्थदंड दंडित किया गया है। बता दे इसकी पैरवी अभियोजक गोविंद प्रसाद ने उक्त प्रकरण में कि, ओर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश आदेश कुमार जैन न्यायालय ने सजा सुनाई है।गौरतलब है प्रकरण जघण्य ओर पुलिस के लिए चिन्हित व चुनोतिपूर्ण रहा। जिसमें पुलिस अभियोजक की मुख्य भूमिका रही है। एसपी पुनीत गेहलोद ने बताया कि, न्यायालय के सामने एक एक कड़ी जोड़कर आरोपी मोहनलाल चौहान को सजा दिलवाई है।पुलिस अधीक्षक ने उल्लेखनीय कार्य करने वाली समस्त टीम को प्रशंसित करते हुए आगामी प्रकरणों में और अधिक दता से कार्य करने हेतु प्रेरित किया।
आपको बता दें की गंभीर अपराधों में दोषसिद्धि होने पर स्वयं पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रकरण के विवेचक,पैरवीकर्ता एवं संपूर्ण टीम को पुरस्कृत किया जा रहा हैं जिसके चलते पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ा हैं एवं लगातार गंभीर अपराधों में दोषसिद्धि प्राप्त करने में देवास पुलिस सफल रहीं हैं।
पुलिस कप्तान देवास पुनीत गेहलोद के अनुसार इस वर्ष 2025 में देवास पुलिस नें हत्या के 12,हत्या के प्रयास 08,बलात्संग के 15,छेड़खानी के 07,लूट के 01,मारपीट के 16,गौवंश तस्करी के 03,मादक पदार्थ के 01 एवं धोखाधड़ी के 05 प्रकरण में न्यायालय से कठोर दण्ड दिलवाकर पीड़ितों को न्याय दिलवाया हैं।