मंदसौर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अदिती गर्ग ने आदेश जारी करते हुए सभी को निर्देशित किया कि पंचायत उप निर्वाचन 2025 के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों एवं उनके अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिए शासकीय व अशासकीय भवनों/ संपत्तियों पर नारे लिखे जाते हैं। बैनर लगाए जाते हैं, पोस्टर चिपकाए जाते हैं। विद्युत एवं टेलीफोन के पोल पर चुनाव प्रचार से संबंधित झंडियां, बैनर लगाए जाते हैं। जिसके कारण शासकीय संपत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है। इस संबंध में शासन द्वारा मध्य प्रदेश संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों के तहत कार्यवाही की जाएगी। यदि किसी राजनैतिक दल या चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा किसी निजी सम्पत्ति को बिना उसके स्वामी के लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है तो निजी सम्पत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थानों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता निजी सम्पत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करेगा एवं थाना प्रभारी संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर विधिवत जांच कर सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत करेंगे। शासकीय कार्यालय एवं शासकीय भवन की दीवारों पर किसी भी प्रकार के नारे लिखकर विकृत किया जाता है। विद्युत एवं टेलीफोन के पोल पर झंडियां लगाई जाती हैं अथवा ऐसे पोस्टर एवं बैनर लगाकर शासकीय संपत्ति को विकृत किया जाता है तो ऐसे पोस्टर एवं बैनर हटाने के लिए जिले के प्रत्येक थाने में (संबंधित ग्राम पंचायत/वार्ड के क्षेत्र जहां चुनाव होना है) लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता तत्काल प्रभाव से कार्यवाही करेगा।