देवास। कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने आगामी धार्मिक त्योहारों को देखते हुए जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है।
आदेश के मुताबिक, अब कोई भी प्रदर्शन, सभा, रैली या जुलूस बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के नहीं निकाले जा सकेंगे। रैली या भीड़ में अस्त्र-शस्त्र, डंडा, हॉकी, रॉड आदि ले जाना या प्रदर्शन करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट, कमेंट पर भी प्रतिबंध
मोबाइल, कंप्यूटर, सोशल मीडिया, पोस्टर या किसी अन्य माध्यम से विधि विरुद्ध संदेशों, सांप्रदायिक टिप्पणियों और अफवाहों के प्रसारण पर रोक लगाई गई है।
पांडाल निर्माण और रास्ता रोकने पर भी पाबंदी
बिना पूर्व अनुमति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर टेंट या पांडाल का अस्थायी या स्थायी निर्माण नहीं किया जा सकेगा। कोई भी व्यक्ति, समूह या संस्था सड़क या रास्तों पर एकत्रित होकर यातायात में बाधा नहीं डाल सकेंगे।
कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर यह फैसला लिया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है और इसका उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।