खरगोन। मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय उपचुनाव 2025 के लिए 7 जुलाई सोमवार को मतदान होगा। इस दिन संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है, ताकि मतदाता निर्बाध रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। यह अवकाश परक्राम्य लिखित अधिनियम इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया हैै। यह अवकाश केवल उन्हीं क्षेत्रों में लागू होगा जहाँ उपचुनाव हो रहा है।