मंदसौर। जिला जेल में कैदियों के लिए प्रतिबंधित सामग्री बीड़ी, सिगरेट और गुटखा छुपाकर अंदर ले जाने की कोशिश में दो जेल प्रहरियों को निलंबित कर दिया गया है। निलंबित प्रहरियों के नाम अंकित शर्मा और दिलीप शर्मा हैं।
जेल अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक 58/स्थापना/2025 के अनुसार, दिनांक 10 जुलाई 2025 की रात 10 बजे से 2 बजे तक की ड्यूटी पर तैनात प्रहरी दिलीप शर्मा की मुख्य द्वार पर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान मोजों में गोल्ड फ्लेक सिगरेट के 2 पैकेट तथा जूते के अंदर 5 विमल गुटखा पाउच और 3 छोटे वी-1 तंबाकू के पाउच पाए गए।
यह सामग्री जेल के अंदर छिपाकर ले जाने का प्रयास स्पष्ट रूप से जेल नियमों का उल्लंघन था। इसी आधार पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत कार्रवाई करते हुए दिलीप शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय उप जेल गरोठ निर्धारित किया गया है तथा नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
जेल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जेल की सुरक्षा और अनुशासन से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मामले में दूसरी प्रहरी अंकित शर्मा को भी इसी प्रकरण में निलंबित किया गया है।